उन्नाव, जनवरी 13 -- उन्नाव। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सफीपुर थाना पुलिस ने 20 फरवरी 2024 को कानपुर नगर के पेशवा नगर बिठूर निवासी सुधीर के कब्जे से 1.139 किलो मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर दो मार्च 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने अभियोजन विभाग से विशेष लोक अभियोजक विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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