शाहजहांपुर, फरवरी 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 शिवकुमार तृतीय ने एनडीपीएस एक्ट के तीन अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अफीम की तस्करी के मामले में हंसराज उर्फ हंसू, लल्ला बाबू उर्फ संजीव पुत्र विशुन लाल निवासी ग्राम भिटारा तथा बृज किशोर उर्फ बिगाड़ू निवासी ग्राम बरगमां, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरवेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए सजा सुनाई। फैसले के बाद अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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