हमीरपुर, अगस्त 31 -- हमीरपुर। बिवांर थाना पुलिस ने नौ वर्ष पूर्व 26 जनवरी 2017 को 1.5 किग्रा गांजा के साथ छानी खुर्द गांव निवासी राजाबाबू पुत्र रामप्रकाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस कोर्ट) निजेंद्र कुमार ने आरोपी राजाबाबू को एनडीपीएस एक्ट का दोषी मानते हुए तीस माह की कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी डीजीसी प्रवीण कुमार भदौरिया ने दी।

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