चित्रकूट, मार्च 19 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी रामकृष्ण सोनी निवासी बांकी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में सहायक शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्र ने प्रभावी बहस की।

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