सीतापुर, मार्च 12 -- सीतापुर। थाना महोली पर एनडीपीएस एक्ट में दर्ज पांच वर्ष पुराने मुकदमे की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश सीतापुर द्वारा अभियुक्त अंकित दीक्षित निवासी मोहल्ला दीक्षित टोला थाना महोली को डेढ़ वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
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