चतरा, जुलाई 7 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में एनडीपीएस के केस के एक अभियुक्त मोहम्मद अफसर आलम पिता मोहम्मद जुल्फिकार आलम को 14 वर्ष और एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्त अफसर जोरी जामा मस्जिद के कलाल टोली के रहने वाले हैं। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अधिक सजा भुगतना होगा। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 91/ 2022 दिनांक 29 मार्च 2022 का है। घटना के दिन पुलिस अवर निरीक्षक रामवृक्ष राम को गुप्त सूचना मिली कि थी कि एक 20-25 वर्ष का युवक पीला रंग का शर्ट पहने तथा पीठ पर काला रंग का बैग लटकाए हुए सफेद रंग का लाडली सिटी राइड बस नंबर 10एम1436 में चढ़कर अवैध अफीम लिए चतरा की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्ति के तुरंत बाद थाना प्रभारी रामवृक्ष राम ने तत्काल एसडी पीओ अविनाश कुमार को सूचना कि...