चित्रकूट, सितम्बर 9 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी लक्ष्मी नारायण निवासी भवनसुरी थाना महेवाघाट कौशांबी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सनद मिश्रा ने प्रभावी बहस की।

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