संभल, जनवरी 9 -- थाना बनियाठेर के एक एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। दोषी मानते हुए न्यायालय ने उसे 2 वर्ष 3 माह की कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बनियाठेर में वर्ष 2023 में इस्लाम उर्फ सूखा निवासी सत्तू नगला थाना मूण्डा पाण्डे जनपद मुरादाबाद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित एडीजे व एससी, एसटी की अदालत में हो रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी मानते हुए उसे दो वर्ष तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.