इटावा औरैया, जुलाई 15 -- इटावा। एनडीपीएस के मामले में कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। कार्रवाई तीन साल पहले की गई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र परिहार ने बताया कि फ्रेंडस कालोनी पुलिस ने 29 जुलाई 2023 को ओम प्रकाश चौटाला निवासी रसूलपुरा मथुरा को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही माना और ओम प्रकाश को तीन साल की सजा व 10 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया।

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