चतरा, मई 25 -- चतरा विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पूर्णेन्दु कुमार शर्मा की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस केस के अभियुक्त 48 वर्षीय संजू को 15 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उसंजू कुमार पंजाब के मोहाली जिला के मुबारकपुर गांव के रहने वाले हैं। यह भी पढ़ें- मादक पदार्थ तस्करी मामले में सुर्यकांत मुंडा दोषी करारगवाहों की गवाही इस केस के अपर लोक अभियोजक नंदलाल सिंह ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। अभियुक्त के पास से 98.600 किलो डोडा यानि अफीम का भूसा बरामद किया गया था। यह मामला वशिष्ठ नगर थाना कांड संख्या 53, 2023 दिनांक 4 अगस्त 2023 का है।गुप्त सूचना और गिरफ्तारी घटना के दिन वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी गुलाम सरवर क...