रांची, अगस्त 27 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के केरेडारी में वर्ष 2010 में एनटीपीसी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए हंगामे के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र साव को बड़ी राहत दी है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत और अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

घटना का विवरण मामला 17 अगस्त 2010 का है। एनटीपीसी के कोयला खनन प्रोजेक्ट में एक कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त को उद्घाटन करना था। इसी दौरान योगेंद्र साव कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि उनके नेतृत्व में लोगों ने हंगामा किया, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उद्घाटन स्थल पर लगी फूलों की सजावट को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में ...