नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली, का.सं.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने न्यू कोंडली क्षेत्र स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्लांट तय पर्यावरणीय मानकों के अनुसार काम करें और इनसे दुर्गंध निकलने के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी खतरा न हो। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने यह आदेश दिया। एनजीटी कोंडली फेज-एक से चार स्थित एसटीपी को लेकर दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि इन प्लांटों से बिना उपचार किया गया पानी रिहायशी इलाकों की सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। साथ ही प्लांटों से तेज दुर्गंध और जहरीली गैस निकलने की शिकायत भी की गई थी। सुनवाई क...