छपरा, जनवरी 30 -- समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देने पर लगाया आर्थिक दंड छपरा, एक संवाददाता। एनजीटी के कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता डॉ बी एन पी सिंह से प्रभुनाथनगर ,शक्तिनगर, उमानगर व अन्य मोहल्ले के जल जमाव के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराने का आदेश दिया है। मालूम हो कि दायर अनुपालन वाद संख्या ई ए 1/2024 की सुनवाई गुरुवार को हुई। स्थानीय प्रशासन के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दिन ही अति विलंब से दायर शपथ पत्र पर कहा कि मूल वाद ओए 66/2022 में पारित आदेश का पालन किया जा चुका है । जिला परिषद द्वारा कदम चौक से टारी गांव तक बॉक्स नाले का निर्माण किया जा चुका है । अब जल जमाव की समस्या नहीं है । याचिका कर्ता डॉ बीएनपी सिंह द्वारा जोरदार ढंग से इस पक्ष को उठाया गया कि मूल आवेदन संख्या ओ ए 66/2022 मे...
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