नई दिल्ली, जुलाई 31 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन के आरोपों की जांच करने के झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के तरीके पर चिंता जताई है और जांच में हुई देरी पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी की पूर्वी जोन पीठ ने कहा कि जेएसपीसीबी के जवाबी हलफनामे में अवैध खनन और जेसीबी मशीनों व ट्रैक्टरों के इस्तेमाल के आरोपों से इनकार किया गया था। हलफनामा 17 जुलाई को एक संयुक्त समिति की जांच पर आधारित था। एनजीटी की पीठ ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन के आरोपों की जांच के जेएसपीसीबी के तरीके पर चिंता जताई। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने सवाल किया कि मॉनसून शुरू होने से पहले, 18 मई, 2026 को नोटिस जारी होने के तुरंत बाद जांच क्यों नहीं की गई। पीठ ने पाया कि जवाबी हलफनामे में उस समय हुए ...