नई दिल्ली, मार्च 17 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास नगर निगम के कानूनों का उल्लंघन करके किए गए किसी कथित अतिक्रमण को हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के उस फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें गाजियाबाद जिले के वसुंधरा, सेक्टर-16ए में, खुली जगह व पार्क के तौर पर दिखाई गई जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाए गए एक मंदिर को हटाने का आदेश दिया गया था। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने एनजीटी द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने अतिक्रमण हटाने का आदेश देने के लिए एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा 14 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमा...
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