मुजफ्फर नगर, फरवरी 11 -- जेके पीजी कॉलेज में एनएसएस कैम्प में बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस के वालंटियर्स ने बाल विवाह रोकने हेतु शपथ ली। कार्यशाला में डीएम उमेश मिश्रा एवं सीडीओ कण्डारकर कमल किशोर देशभूषण के निर्देशन में अतिशय क्षेत्र वहलना में बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ राजीव कुमार के नेतृत्व में बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है विषय पर कार्यशाला में कई वक्ताओं ने अपने- अपने विचार रखे। एनएसएस वालंटियर्स को बाल विवाह, इसके दुष्परिणाम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 2 वर्ष की सजा व 01 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.