नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाईवे पर रुकी हुई या खड़ी गाड़ियों पर तुरंत नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम क्यों नहीं बना सकता। यह बात न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कही। यह पीठ राजस्थान के फलोदी इलाके में नवंबर 2025 में हुए एक सड़क हादसे से जुड़े 'स्वतः संज्ञान' मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील ए.एन.एस. नाडकर्णी ने हाईवे पर गाड़ियों की पार्किंग के कारण हाल ही में हुए कुछ सड़क हादसों का ज़िक्र किया। पीठ ने कहा कि एनएचएआई, जिसके पास सभी संसाधन मौजूद हैं, वह ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम क्यों नहीं बना सकता जिससे हाईवे पर...