गुड़गांव, जनवरी 22 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की जिला अदालत ने जमीन दिलाने के नाम पर एक एनआरआई के साथ 2.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी मुकेश यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विश्वास का फायदा उठाकर रचा जाल कालासे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गोविल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने मुकेश यादव को अपने रियल एस्टेट और सरकारी दफ्तरों के काम के लिए Rs.25 हजार प्रति माह पर रखा था। मुकेश ने अमित को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 1800 गज की एक जमीन दिखाई, जिसका सौदा Rs.8.40 करोड़ में तय हुआ। ठगी की वारदात तब हुई जब जनवरी 2025 में अमित गोविल को अपने पिता की बीमारी के कार...
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