काशीपुर, जून 22 -- काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एनआई एक्ट के मामले में आरोपी को साक्ष्यो के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। एआर इंटरनेशनल के साझेदार अभिनव अग्रवाल ने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि सरवरखेड़ा निवासी मो. अलीम ने परिवादी के प्रतिष्ठान से सरिया, सीमेंट आदि पांच लाख रुपये का माल उधार लिया था। आरोपी ने माल के भुगतान के तौर पर 12 सितंबर, 2019 को उसे एक लाख रुपये का चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुजीब अहमद ने कहा गया कि परिवादी ने आरोपी को नोटिस तामील नहीं कराया। यह भी पढ़ें- झींकपानी के जय सिंह तुबिड के खिलाफ चेक बाउंस का शिकायतवाद न्यायालय में दर्ज परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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