विधि संवाददाता, नवम्बर 6 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के जरिए 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा करने वाले सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अभिषेक पाठक व 44 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें सहायक अध्यापक भर्ती (विज्ञापन संख्या 5/2026) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राहत सिर्फ 45 याचियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समान योग्यता वाले सभी सेवारत अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जरूरी हो तो आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाए।डिप्लोमा को भर्ती में नहीं दी जा रही थी मान्यता याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय समय-सीमा म...