प्रयागराज, अप्रैल 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी बीवी फरजाना की हत्या के मामले में अभियुक्त रेयान की फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने उसे अपराध से बरी करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को फांसी की सजा देने में गंभीर गलती की है, इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट हमारे सिस्टम में भय की सबसे निचली पायदान पर है। यह कोर्ट मानती है कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय और आदेश रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का संदिग्ध आचरण स्पष्ट नहीं हुआ है। जिस अधिकारी व उनकी पत्नी की हत्या की गई वह कई हाई प्रोफ़ाइल मामलों की जांच कर रहे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित थे। इसमें आतंकवाद के मामले भी शामिल थे। प...