लखनऊ, फरवरी 9 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवा सुरक्षा से जुड़े मामले में जल्द ही राहत मिलने वाली है। सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-18 एवं 21 को सम्मिलित करने जा रही है। इन धाराओं का संबंध सीधे-सीधे शिक्षक की सेवा-सुरक्षा से है। इनके अभाव में शिक्षकों को असुरक्षा, मनमानी कार्यवाही और प्रशासनिक दमन का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बीते 6 फरवरी को इस संबंध में एक पत्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम निर्गत किया गया है, जिसमें माध्यमकि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 का समावेशन करने तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा-11 (6) को विलुप्त करने का अनुरोध किया ...