देहरादून, मई 19 -- देहरादून। जिला प्रशासन ने एटीएस कॉलोनी में भय का वातावरण पैदा करने के आरोप में बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने पुनीत अग्रवाल को 'गुंडा' घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं। सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा सहित अन्य निवासियों ने 25 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। आरोप लगाया कि पुनीत अग्रवाल द्वारा 13 अप्रैल को डीआरडीओ में कार्यरत वैज्ञानिक के परिवार पर आक्रामक एवं जानलेवा हमला किया गया। मारपीट में पीड़ित का कान का पर्दा फट गया तथा महिलाओं ए...