नई दिल्ली, मई 5 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा दायर रिश्वत का मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस शिकायत को बैंक की 65 करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया रकम वसूली के जवाब में की गई 'पलटवार' कार्रवाई बताया। जस्टिस एम.एस. कर्णिक और एन.आर. बोरकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि वित्तीय संस्थाएं लोन की रकम वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू करने को बाध्य होती हैं, और यह भी कहा कि यह शिकायत ट्रस्ट के पुराने और मौजूदा ट्रस्टियों के बीच की कड़वाहट और खराब संबंधों का नतीजा थी। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बांद्रा में लीलावती अस्पताल चलाता है। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री शिकायतकर्ता द्वारा किए गए दावे की जांच को बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा...