लखनऊ, जून 30 -- राजधानी में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एसएसआरपी) के बिना यदि शोरूम से वाहन निकला तो शोरूम मालिक और डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। डीलर का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। ग्राहकों को भी जिम्मेदार मानते हुए उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। शोरूम मालिकों और डीलरों से यह दो टूक डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने कही। उन्होंने सभी दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया डीलरों को कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा कि अब बिना वैध रजिस्ट्रेशन और एसएसआरपी के कोई भी गाड़ी ग्राहक को नहीं सौंपी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में आया कि शोरूम से बिना नंबर या अधूरी प्लेट की गाड़ियां ग्राहकों को दी जा रही हैं। डीसीपी के मुताबिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और हादसों के बाद सत्यापन के लिहाज से यह बेहद खतरनाक है। उन्होंने साफ किया कि त्योहार, सेल, लॉजिस...