रांची, मार्च 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी मामले में आरोपी प्रसेनजीत पंडा की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में रांची के एसएसपी उपस्थित हुए। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि जब आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और शीर्ष कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है, तो अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हालांकि, एसएसपी के जवाब देने से पहले ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है और उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।अधिवक्ता ने कहा कि अब यह याचिका औचित्यहीन हो गई है। इसलिए इसे वापस लेने की अनुमति दी जाए। अदालत द्वारा याचिका वापस लेने क...