प्रयागराज, जुलाई 23 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा एक ही राजस्व वाद में एक ही तारीख को दो परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर गंभीर असंतोष जताया है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कहा कि सरकार की अब तक की जांच और कार्रवाई मामले की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। अदालत ने प्रमुख सचिव (राजस्व) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक हुई विभागीय कार्रवाई और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की 'जीरो टॉलरेंस नीति' का स्पष्ट रुख बताने का निर्देश दिया है। याचिका शिव नारायण तिवारी की ओर से दायर की गई थी। आरोप था कि राजस्व संहिता की धारा 31/32 के तहत लंबित एक मामले में 17 अगस्त 2023 को दो अलग-अलग अंतिम आदेश पारित हुए। एक आदेश में याची के पक्ष में रा...