रांची, जुलाई 11 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा नई उत्पाद नीति एक सितंबर 2025 से लागू होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा शराब नीति में बदलाव किया गया है। पूर्व में 21 मई को विभाग की अधिसूचना जारी हुई थी। जिसमें बताया गया था कि झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025 के प्रावधान विभागीय अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। लेकिन अब शराब का खुदरा कारोबार निजी तौर पर टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाना है। ऐसे में खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई भी इसी नियमावली के अधीन की जाएगी। नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुकानों का संचालन एक सितंबर से होगा।

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