समस्तीपुर, सितम्बर 25 -- सरायरंजन। पुलिस के अनुसार, वीडियो 24 सितंबर की शाम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान सामने आया था। तकनीकी सत्यापन के बाद घटनास्थल की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के लाटवसेपुरा-मोरवा मार्ग के रूप में हुई। जांच में घटना करीब 14 अगस्त 2025 की सामने आई है। वीडियो में पीड़िता प्रथमदृष्टया नाबालिग प्रतीत हो रही थी। तत्काल पीड़िता की पहचान स्पष्ट नहीं होने के बावजूद मामले को गंभीरता से लेते हुए मुसरीघरारी पुलिस अधिकारी के स्वबयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने मामले में कुल चार आरोपितों की पहचान की है। यह भी पढ़ें- अवधेश, राहुल व रामबाबू के घर ढहाए गए इनमें धर्मेंद्र सहनी, पिता शंकर सहनी, निवासी ग्राम लाटवसेपुरा, थाना मुसरीघरारी, जिला समस्तीपुर को...