अररिया, जून 8 -- अररिया, वरीय संवाददाता सरकार द्वारा हर जीवन को बचाने की गारंटी दी गयी है। बिहार अग्निशमन सेवा किसी भी मूल्य पर किसी भी आम नागरिक का जीवन को जोखिम में डालने का खतरा मोड़ने वाली एजेंसियों को बख्शने वाली नहीं है। जिन संस्थानों का बिहार अग्निशमन सेवा के नियम व एक्ट के तहत आडिट किया गया है और जो ऑडिट में जो निर्देश दिये गये हैं उसे सात दिनों के अंदर अचूक रूप से अनुपालन करना जरूरी है। यदि सात दिनों के अंदर वे दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो प्रावधान के तहत उनके खिलाफ सिलिंग की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। चाहे वह सरकारी हो या निजी। यह बातें सोमवार को प्रमंडलीय समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार प्रसाद ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही। मौके पर जिला जनसंपर...