प्रयागराज, अगस्त 5 -- उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2026 लागू कर जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बना दिया है। नई नियमावली के तहत सूचना देने की समय सीमा, प्रमाणपत्र जारी करने, विलंब शुल्क, रिकॉर्ड की खोज और नाम संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शासन से आदेश आने के बाद इसे जिले की सभी पंचायतों को भेजा जा चुका है। नई नियमावली के अनुसार, जन्म या मृत्यु की सूचना संबंधित प्राधिकारी को 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र-1, 2 या 3 में देना अनिवार्य होगा। सभी प्रपत्रों में नाम, जन्म या मृत्यु की तिथि और पूरा पता निर्धारित प्रारूप में दर्ज करना होगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद 30 दिनों के भीतर परिवार या संबंधित संस्था को जन्म अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से...