नई दिल्ली, मार्च 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील अशोक पांडे द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में वकील ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा को 'बचाने' के लिए दायर किए गए मुकदमों की फीस और खर्च के तौर पर केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपये दिलाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने इस याचिका को निराधार और गलतफहमी पर आधारित करार देते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने का फैसला बिल्कुल सही था।अदालत में हुई बातचीत और CJI का तंज सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में कुछ रोचक और तीखे सवाल-जवाब हुए। CJI ने शुरुआत में ही वकील पांडे से पूछा, 'आपने कोई खर्च नहीं किया है? आप तो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे।' इ...