प्रयागराज, अगस्त 24 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापकों की पहली वार्षिक वेतनवृद्धि से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति के बाद अगले दिन सार्वजनिक अवकाश होने के कारण शिक्षक अगले कार्यदिवस पर कार्यभार ग्रहण करता है, तो केवल एक दिन के अंतर के आधार पर उसे सेवा संबंधी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की पहली वेतनवृद्धि और उससे जुड़े वित्तीय लाभ के दावों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सीमा राय व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य समेत समान प्रकृति की 17 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 28 जून 2016 को सहायक अध्यापक के पद पर हुई थ...