हरदोई, जनवरी 30 -- हरदोई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काव्या सिंह ने कहा कि अब कई मामलों में अभियुक्त की रिहाई केवल एक जमानतदार दाखिल करने पर भी संभव हो सकेगी। यह व्यवस्था जरूरतमंदों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। जिला जज रीता कौशिक के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले शुक्रवार दोपहर बाद अधिवक्ता संघ सभागार में एक विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष जेपी त्रिवेदी ने की। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी नई विधि व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव काव्या सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांग पर बार और बेंच के बीच समय-समय पर कानूनी संवाद आवश्यक है, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था...