नई दिल्ली, मार्च 16 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मेरठ विकास प्राधिकरण के एक कर्मचारी के परिवार को एक करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी अभिलाष मल्होत्रा की अदालत ने माना कि हादसा ट्रक चालक की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ था। यह मामला तीन दिसंबर 2019 का है। मृतक शिव कुमार शर्मा अपने सहकर्मी के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को पहले मेरठ के अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहां 18 दिसंबर 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि ...