लखनऊ, मार्च 17 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाताएक्रिडेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (एडीटीसी) खोलने के लिए एक अप्रैल से आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे। 10 लाख की आबादी पर एक एडीटीसी होना अनिवार्य है लेकिन यूपी में 22 जिलों में ही अभी यह केंद्र चल रहे हैं। वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच दक्ष चालकों को ही लाइसेंस मिले इस चुनौती को पूरा करने के लिए अब इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह का कहना है कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से कुशल चालकों को ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिले इस उद्देश्य से एडीटीसी की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 में संशोधन कर नए प्राविधान जोड़े गए हैं। चालकों के प्रशिक्षण को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ऑन...