नई दिल्ली, मार्च 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में में कहा कि एयर फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी (एएफजीआईएस) संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत एक 'राज्य' है क्योंकि यह सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखकर सार्वजनिक कर्तव्य निभाती है। संविधान का अनुच्छेद-12 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य को परिभाषित करता है। जस्टिस संजय करोल और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 1 फरवरी, 2023 को पारित एएफजीआईएस के कर्मचारियों से जुड़े वेतन समानता और सेवानिवृत्ति विवाद से जुड़े मसले पर दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह फैसला दिया। पीठ ने 12 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि दस्तावेज देखने से पता चलता है कि एएफजीआईएस को अनुच्छेद-12 के अर्थ के तहत राज्य माना जाए। गहरे और व्यापक नियंत्रण के...