हाथरस, दिसम्बर 24 -- एआरटीओ प्रर्वतन के खिलाफ कोर्ट ने किये प्रकीर्ण वाद के आदेश -स्पटीकरण के साथ कोर्ट में पेश नहीं हुए एआरटीओ प्रर्वतन -विभागीय कार्यवाही के लिए कोर्ट ने डीएम को पत्र लिखा हाथरस, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर किए जाने के आदेश दिए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के भौर कला निवासी नवीन कुमार ने गाड़ी रिलीज के लिए मुख्य दंडाधिकारी के न्यायालय में गाड़ी वकलर सीमेंट को रिलीज किए जाने के लिए 12 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने इस गाड़ी रिलीज के मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से चालानी आख्या 15 दिसंबर तक मांगी। सहायक संभागीय अधिकारी ने नियत तिथि पर आख्या नहीं भेजी। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना के संबंध में व्यक्तिगत रूप से ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.