नई दिल्ली, फरवरी 11 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की नीति के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों पर निर्देश जारी नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि परीक्षा पैटर्न के बारे में फैसला संबंधित प्राधिकरण को लेना है। पीठ वकील शन्नू बघेल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें बीसीआई को आने वाले सेशन से एआईबीई में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कानूनी पेशे की गुणवत्ता को बचाने व बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक यह याचिका संव...
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