बरेली, दिसम्बर 25 -- बरेली। मीरगंज की सभ्यता और विपिन सिंह के बैनामे में जांच के बाद एआईजी स्टांप ने 13,26,550 रुपये के स्टाम्प शुल्क की कमी पाई थी। एआईजी की तरफ से नोटिस जारी होने पर इन्होंने एडीएम एफ/आर कोर्ट में केस दायर किया। एडीएम ने पेनाल्टी नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया है। दरअसल, सुनवाई के दौरान पाया गया कि विक्रीत क्षेत्रफल को जब तक राजस्व अभिलेखों में अकृषक घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उस क्षेत्रफल पर अकृषक दर से स्टाम्प शुल्क लिया जाना विधि विरूद्ध है। साक्ष्यों, अभिलेखों और हाईकोर्ट के सिद्धान्तों के आधार पर एडीएम ने एआईजी की 27 नवंबर 2019 और 22 जनवरी 2021 की रिपोर्ट स्थल व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही क्रेता को दिया गया नोटिस कमी स्टांप वापस लेने का आदेश दिया है।

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