नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और भारत में उनके मध्यस्थों के अंतिम लाभार्थी स्वामियों तथा उनके निवेश पोर्टफोलियो का सार्वजनिक खुलासा करना अनिवार्य हो जाता। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की खंडपीठ ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वास्तविक लाभार्थी स्वामियों के बारे में चीजें पूर्ण रूप से सार्वजनिक करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था या ढांचा मौजूद नहीं है। पीठ ने आरंभ में मोइत्रा से ऐसी याचिका दायर करने पर सवाल पूछा और कहा कि वह संसद में यह मुद्दा उठा सकती थीं एवं...