रामपुर, फरवरी 25 -- रामपुर। चलती एंबुलेंस में उधार के रुपये मांगने पर धारदार हथियार से हमलाकर ग्रामीण को मौत के घाट उतारने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना आठ जून 2021 की है। पंजाब से एक युवक के शव को छोड़कर वापस सिलीगुड़ी जा रही चलती एंबुलेंस में पंजाब के जिला बरनाला के थाना महलकला अंतर्गत मूम गांव निवासी रामसिंह का पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद अंतर्गत थाना रानीनगर क्षेत्र के ग्राम राधा गोविंदापुरा निवासी तपस मंडल से उधार के रुपयों को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान राम सिंह ने चाकू से हमला कर दिया। शहजादनगर थाना क्षेत्र में बाईपास पर हाईवे पर खड़ी 112 पुलिस को देख चालक ने एंबुलेंस को रोककर पूरी घटना की जान...
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