नई दिल्ली, सितम्बर 27 -- दिल्ली के धौंला कुआं के पास 14 सितंबर को हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए हादसे के बाद मौके पर एंबुलेंस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, हादसे के बाद मौके पर 30 सेकंड तक एक एंबुलेंस मौजूद थी जो पास के अस्पताल ही जा ही रही थी। फिर भी वह घायलों को नहीं ले गई। क्या ये लापरवाही नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुछ ही सेकंड में एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी और 30 सेकंड तक वहीं रही। लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। जबकि उन्हें कोई इमरजेंसी भी नहीं थी औरआर्मी बेस अस्पताल, जा रहे थे जो पास में ही है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इस एम्बुलेंस का क्या किया जाना चाहिए? क्या वे लापरवाही से हुई मौत के अपराध के आरोपी नहीं हैं? कोर्ट ने कहा कि...
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