नई दिल्ली, जून 11 -- पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायक ऋतब्रत बनर्जी को सदन में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले को टीएमसी नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह कदम संविधान के मूल ढांचे पर चोट करता है। चट्टोपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने न्यायमूर्ति कृष्णा राव के सामने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने विधानसभाध्यक्ष को चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के पार्टी के फैसले के बारे में जानकारी दे दी थी। उन्होंने दलील दी कि ऐसा फैसला लेने का अधिकार विधायक दल नहीं, बल्कि राजनीतिक दल को है और विधानसभाध्यक्ष राजनीतिक दल द्वारा किए गए चयन को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। यह भी पढ़ें- टीएमसी बागी नेताओं की असली समस्या ममता नहीं, अ...