उरई, नवम्बर 15 -- जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ तीन साल पहले हुई गैंगरेप की घटना में अपर जिला जज एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जज ने घटना में नामजद दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 62-62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बीते वर्ष 2022 की 19 अगस्त को जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की से दो व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने जालौन कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि आरोपियों ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने बाड़े में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने जीतू सिंह उर्फ जीतू कुशवाहा और उसके साथी मलखान सिंह निवासीगण व्यासपुरा, थाना कोतवाली जालौन पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। किशोरी...