अमरोहा, दिसम्बर 11 -- किसान की पत्नी की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। वाद की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम के पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला रहरा थाना क्षेत्र के गांव रहरई से संबंधित था। गांव में स्व.झम्मन सिंह का परिवार रहता है। 3 अप्रैल 2016 को झम्मन सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी द्रौपदी कृषि करके परिवार का भरण-पोषण करती थीं। इसी बीच 31 दिसंबर 2017 को द्रौपदी अपने बेटे सोमवीर के साथ खेत पर जा रही थी कि रहरा रोड स्थित मंदिर के पास रोडवेज बस चालक ने भैंसा बुग्गी को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल द्रौपदी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इ...
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