नई दिल्ली, मार्च 27 -- केरल हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से शुक्रवार को सवाल किया कि जब कोई उम्मीदवार सांप्रदायिक टिप्पणी करता है, तो क्या होता है? हाईकोर्ट ने यह सवाल उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा, जिसमें गुरुवायूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बी. गोपालकृष्णन के एक चुनाव प्रचार वीडियो में कथित सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया।न्यायमूर्ति बी. कुरियन थॉमस ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता गोकुल के. द्वारा 20 मार्च को उसे दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करे और उपयुक्त आदेश पारित करे। अदालत ने निर्देश दिया कि आयोग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से दो महीने में उसका निपटारा किया जाए। आयोग ने सुनवाई के दौरान अदालत को ...