नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अदालत ने 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह राहत प्रदान करते हुए 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतने ही मूल्य के दो जमानती लगाने का निर्देश दिया। खालिद 2020 की उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी है। अदालत ने सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मंजूर की है। आदेश के अनुसार, खालिद जमानत अवधि में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा और केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों व करीबी मित्रों से ही मिल सकेगा। उसे अपने घर या शादी से जुड़े निर्धारित स्थानों पर ही रहना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि समाप्त होते ही, 29 ...