नई दिल्ली, जनवरी 5 -- फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका ठुकरा दी है। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस केस के पांच अन्य आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दे दी है। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका को अन्य से अलग और गंभीर बताते हुए यह फैसला दिया। 5 आरोपियों को दर्जनभर शर्तों पर जमानत सर्वोच्च अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मेरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि इन अभियुक्तों को जमानत दिए जाने से उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में किसी प्रकार की ढील या कमजोरी नहीं मानी जाएगी। इन्हें कुछ शर्तों (लगभग 12 शर्तें) के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट अभि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.