नई दिल्ली, जुलाई 31 -- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अलग रह उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला आपसी सहमति से शादी खत्म करने को तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक लेने और इससे जुड़े सभी मुकदमे वापस लेने की जानकारी दी गई। दोनों के बीच तलाक का मामला पिछले कई सालों से चल रहा था। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ से कहा कि संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत शादी खत्म करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है क्योंकि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है। यह भी पढ़ें- उमर अब्दुल्ला का पत्नी पायल से तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मुहर उन्होंने पीठ से कहा कि दोनों पक्षों ने सहमत...